धारा 144 लागु

जय हिन्द

कल से विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही कानूनन  कल विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू रहेगी  सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान निर्धारित क्षेत्र में संगठनों व समुदायों के प्रदर्शन गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।तथा किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा को बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन की अनुमति नहीं रहेगी मानव झुंड और किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना प्रतिबंधित रहेगा। आप कानूनी सिकंजे में आ सकते है अगर आप नियमो पालन नहीं करते है..

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