
आँचल दुग्ध संघ ने अब आर पार करते हुए आखिरकार भुवन चंद्र पोखरिया पर मानहानि जारी कर दिया है, विदित है कि चोरगलिया निवासी भुवन पोखरिया ने विभिन्न जगहों पर प्रेस के माध्यम से वह सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए आंचल दूध वह इससे बने उत्पादों सवाल उठाने के साथ गंभीर आरोप भी लगाए थे! जिसके जवाब में आज संघ के अधिवक्ता अखिल कुमार साह ने भुवन पोकरिया को दिए नोटिस में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा डाली गई सोशल मीडिया में पोस्टों को कई लोगों द्वारा पढ़ी गई और अपलोड वीडियो को आम जनता ने देखा और इससे मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा कम हुई है और 1949 से नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड लालकुआं द्वारा बनाई गई सद्भावना को नष्ट कर दिया है।


साथ ही आज तक यह पोस्ट आपके फेसबुक पेज पर पढ़ी जा सकती है और इससे लोगों का भरोसा नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड लालकुआं द्वारा बेचे जाने वाले डेयरी उत्पादों पर से कम हो गया है। यह समाचार तथ्यों और वास्तविक वास्तविकताओं को प्रमाणित किए बिना प्रकाशित किया गया था और यह आपकी ओर से आपराधिक लापरवाही है।

आपके द्वारा भ्रामक जानकारी के तहत समाचार पत्र में लेख प्रकाशित होने के तुरंत बाद, अगले ही दिन, सहकारी समिति की बिक्री लगभग 1,73,000 रुपये कम हो गई और यह गिरावट जारी रही है
भारत में प्रकाशित,उक्त लेख समाचार वितरित और पढ़े गए इस लेख के कारण समाज में मेरे ग्राहकों का सम्मान कम हो गया है, साथ ही प्रबंधन के नैतिक चरित्र पर भी सवाल उठाया जा रहा है, मेरे ग्राहक नैनीताल दुग्ध के लिए सद्भावना भी खो गई है। उत्पाद सहकारी संस्था लिमिटेड लाल कुआँ को उनकी सेवाओं और उनके उत्पादों के संबंध में। इस वस्तु ने मेरे ग्राहक के क्रेडिट को कम कर दिया है, और समाज को लगता है कि मेरा ग्राहक अपमानजनक है और भोजन में मिलावट करता है और जहर देता है

इस नोटिस के माध्यम से अंततः निम्न बिन्दुओ पर पूछा गया है..
1. मेरे मुवक्किल के बारे में कोई भी अपमानजनक बयान देना तुरंत बंद करें और उससे दूर रहें।
2. झूठे बयान के लिए सार्वजनिक माफी जारी करें, उसी मंच पर प्रकाशित किया जाए जहां मानहानिकारक बयान दिया गया था।
3. मानहानिकारक बयान को उन सभी प्लेटफार्मों से हटा दें जहां इसे उचित समय सीमा के भीतर प्रकाशित किया गया है, जो इस नोटिस की सेवा की तारीख से 15 दिन है।
उक्त निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर इन मांगों को पूरा करने में विफलता पर हम अपने ग्राहक के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ते हैं, जिसमें आपके खिलाफ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर करना भी शामिल हो सकता है। इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर मेरे मुवक्किल को हुए नुकसान के लिए 50,00,00,000/- (पचास करोड़ रुपये) का भुगतान किया जाएगा, इसके अलावा मेरे मुवक्किल को आपके खिलाफ नागरिक और आपराधिक दोनों तरह की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जाएगा। अदालत और आप पर मानहानि का मुकदमा भी चलाएंगे, जिसकी कीमत और परिणाम आपको भुगतने होंगे… देखिये जारी नोटिस







हालांकि अब भुवन पोखरिया को यह नोटिस मिलने के बाद अटकलो का बाजार गर्म होता नज़र आ रहा है, 15 दिन के भीतर भुवन पोखरिया को समय दिया गया है, जिस नोटिस में स्पष्ट है की सोशल मिडिया से सभी पोस्ट हटाने और सार्वजनिक माफ़ी माँगने को कहा गया है,अब देखना यह है की भुवन पोखरिया की इस नोटिस के बावत अपनी प्रतिक्रिया क्या होंगी..







